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भूसा बनाने वाले मशीन उपयोग के दौरान बचाव हेतु आवश्यक संसाधन मौजूद रखे

 

संतकबीरनगर। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जनपद के किसानो को बताया है कि जनपद में गेहूं की फसल तैयार हो रही है जिसकी सुरक्षित कटाई एवं भण्डारण को ध्यान में रखते हुए किसान भाई गेहू की तैयार खड़ी फसल की कम्बाईन मशीन से कटाई कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखे कि कम्बाई मशीन के साथ भूसा बनाने की मशीन (स्ट्रा रीपर) लगे होने के कारण स्ट्रा रीपर मशीन से निकलने वाली चिंगारी से फसल एवं उसके अवशेष में आग लग जाने की सम्भावना रहती है, जिसके कारण आस-पास गेहूँ की खड़ी फसल में आग लगने से भारी क्षति की आशंका रहती है। भूसा बनाने की मशीन (स्ट्रा रीपर) लगे कम्बाईन मशीन से गेहूॅ की कटाई के समय किसान भाई यह सुनिश्चित हो लें कि कटाई के समय पर्याप्त मात्रा में पानी के टैंक/ड्रम/आग बुझाने वाला यंत्र (फायर स्टींग्यूसर) को साथ में रखा जाय। इसके साथ ही फसल कटाई के समय निकटस्थ ट्यूवबेल से पानी की उपलब्धता के सम्बन्ध में आवश्यक सुविधा/व्यवस्था भी सुनिश्चित रखी जाये। इस संबंध में जिलाधिकारी ने समस्त कम्बाई मशीन मालिकों को निर्देशित किया है कि फसल कटाई करने से पूर्व कम्बाई मशीन लगे यत्रों एवं स्ट्रा रीपर के सभी पार्ट आदि की जांच कर ली जाए, जिससे किसी औजार, बेल्ट अथवा नट आदि के ढीला/क्षतिग्रस्त होने से कटाई के दौरान टूट-फूट अथवा चिंगारी निकलने की सम्भावना न रहें। फसल कटाई के समय प्रयोग किये जा रहे यंत्रों में किसी प्रकार की मरम्मत की आवश्यकता पड़ने पर यंत्र को फसल से दूर खाली स्थान पर रखकर मरम्मत किया जाये। किसान भाई खेत के आस-पास स्वयं अथवा अन्य किसी व्यक्ति/मजदूर/यंत्र चालक को धूमपान करने से रोकें, साथ ही सुलगती हुई अवशेष बीड़ी/सिंगरेट इत्यादि को खेत के आस-पास किसी भी दशा में नहीं फेंकें एवं किसी को ऐसा करने से रोकें। रबी फसलों की कटाई/मड़ाई का कार्य शीघ्रता एवं सावधानी पूर्वक करें, ताकि आग लगने की घटनाओं को पूर्णतः रोका जा सके। साथ ही खेत के आस-पास पड़े अवशेष को बायो डिकम्पोजर से सड़ा कर जैविक खाद बनायें। जिलाधिकारी ने समुचित व्यवस्थाओं जैसे-जल का भण्डारण, अग्निशमन यंत्र, बालू आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कम्बाईन मशीन से गेहूॅ कटाई कार्य कराये जाने की संस्तुति देते हुए समस्त सम्बंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये है कि उक्त व्यवस्थाओं/मानको को सुनिश्चित रखते हुए स्ट्रा रीपर के साथ कम्बाईन मशीन से कटाई कर रहे कम्बाईन मशीन स्वामी एवं किसान को अनावश्यक रूप से न परेशान किया जाए। जिलाधिकारी ने कृषि विभाग सहित सम्बंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनके द्वारा अपने ग्राम स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से भी निगरानी कराते हुए सुनिश्चित किया जाय कि स्ट्रा रीपर युक्त मशीन से फसल अवशेष की कटाई के दौरान मशीन मालिक एवं किसान द्वारा आग लगने की घटनाओं से बचाने से सम्बंधित उक्त समस्त व्यवस्थाओं/सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि आग लगने की घटना को पूर्णतः रोका जा सके। जिलाधिकारी ने सभी संबंधितों को निर्देशित किया है कि कम्बाईन मशीन यंत्रों के प्रयोग से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इसमें किसी प्रकार की टूट-फूट न हो, कोई नट बोल्ट ढीला न हो, किसी प्रकार का ऑयल लिकेज न हो, बैटरी/स्टार्टर/सभी वायर कनेक्शन अच्छी प्रकार से लगे हो/काम कर रहें हों ताकि स्पार्क से चिंगारी निकले की सम्भावना नही हो। साईलेन्सर पर स्पार्क अरेस्टर लगाना सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी रहता है। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी कम्बाईन हार्वेस्टर मशीन स्वामियों को निर्देश दिए हैं कि फसल की कटाई के समय उपर्युक्त सावधानियों के साथ अन्य आवश्यक सावधानी बरते अन्यथा कि दशा में आग लगने पर सम्बन्धित मशीन स्वामी की भी जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।




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एमआरएफ स्थापना दिवस पर नगर पंचायत अध्यक्षा ने फीता काटकर कार्यक्रम का किया शुभारम्भ

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