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क्षेत्र पंचायत के अधिकारो में शासन का हस्ताक्षेप पर ब्लाक प्रमुखो ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन


पंचायत राज अधिनियम 1961 में दर्ज गाइड लाइन का हो पालन-मनोज राय
संतकबीरनगर। ब्लाक प्रमुख खलीलाबाद मनोज राय के साथ जनपद के ब्लाक प्रमुखो ने शनिवार को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर क्षेत्र पंचायत के अधिकारो में शासन द्वारा किये जा रहे हस्ताक्षेप को रोके जाने की मांग की है। ब्लाक प्रमुखो ने कहा है कि पंचायती राज अधिनियम 1961 प्राविधानो का पालन हो। क्षेत्र पंचायत सदस्य के अधिकारो का हनन नही होना चाहिए। जनप्रतिनिधि की भूमिका में जनता के साथ खड़े रहने वाले क्षेत्र पंचायत सदस्य गांव के ग्रामीणो से जुड़े होते है और ग्रामीणो को क्षेत्र पंचायत सदस्यो से बहुत सी आपेक्षाये रहती है। इसमें यदि क्षेत्र पंचायत सदस्यो के अधिकारो में बाधा उत्पन्न होगा तो जनता का विश्वास टूटेगा। ब्लाक प्रमुख मनोज राय ने कहा कि अधिनियम में 16, जून को प्रमुख सचिव पंचायती राज ने तब्दील करने की कोशिश की है। जो कि गलत है। शासन को एक बार पुनः विचार करना चाहिए जनप्रतिनिधियो के अधिकारो में हस्ताक्षेप ठीक नही है। क्षेत्र और ग्राम पंचायत में विकास कार्यों और खर्च को लेकर प्रदेश सरकार के पंचायत राज विभाग ने गाइड लाइन में बदलाव कर दिया है। क्षेत्र पंचायत में विकास कार्यों के लिये राज्य वित्त के साथ ही केंद्रीय वित्त से भी बजट मिलेगा। ग्राम पंचायतों में अभी तक विकास कार्यों पर ग्राम निधि का पैसा खर्च होता था लेकिन अब राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त के साथ ही अंत्येष्ठि स्थल और पंचायत भवन के लिये अलग-अलग खातों में बजट आयेगा। क्षेत्र पंचायत में कराये गये विकास कार्यों पर खर्च पैसे के भुगतान में अब ब्लॉक प्रमुख का हस्ताक्षर चेक पर नहीं होगा। सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा कार्यों की सूची बनाई जाएगी, जिसको चेक करने की जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारी के पास होगी। ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यो का प्रस्ताव पंचायत सचिव बनायेंगे, जिसे प्रधानों द्वारा चेक किया जाएगा। ज्ञापन देने वालो में हैंसर बाजार के प्रिस अगम सिंह, बघौली के पंचराम गौतम, सांथा के वीरेंद्र कन्नौजिया, पौली ब्लाक प्रमुख सहित ब्लाक प्रमुख मौजूद रहे।


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